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Custom Hiring center

Custom Hiring center: कस्टम हायरिंग केंद्र खोलेने के लिए मिलेगा 10 लाख रुपया की सब्सिडी।

Custom Hiring center: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। सरकार किसानों के हित में कई फैसले ले रही है और साथ ही नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Center) खोलने का फैसला लिया है। इसके तहत गांव में कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवदेन लिए जा रहे हैं। इच्छुक किसान समूह या एपीओ इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि कस्टम हायरिंग केंद्र से किसान अपनी जरूरत के कृषि यंत्र बहुत ही सस्ते दर पर किराये पर ले सकते हैं। ऐसे में गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने से छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे में वे कस्टम हायरिंग सेंटर से किराये पर कृषि यंत्र लेकर अपने खेती के कामों को पूरा कर सकेंगे।

Custom Hiring center

सरकार की कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन कैसे करे और सब्सिडी कितना मिलेगा E KHETIBARI के माध्यम से आपको सभी जानकारी दिया जा रहा है । पूरी जंकारी के लिए लेख को पूरा पढे ।

Custom Hiring center: कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए कितना मिलेगा सब्सिडी ?

सरकार द्वारा कस्टमर हयरिंग केंद्र खोलने के लिए ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र की खरीदारी का लागत अधिकतम 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सरकार के इस स्कीम के तहत 25 लाख की लागत पर अधिकतम 10 लाख की राशि अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के ऐग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ( AIF ) के अंतर्गत लभ प्राप्त कर सकेंगे ।

किन कृषि यंत्रों की खरीदारी पे मिलेगा सब्सिडी

जिस किसान समूह या एफपीओ कस्टम हायरिंग केंद्र खोलना चाहते हैं, उन्हें ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद करनी होगी। इसके लिए नियमानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सब्सिडी कैलकुलेटर की सहायता से आप कृषि यंत्र की लागत पर मिलने वाली सब्सिडी का पता लगा सकते हैं।

पूरे राज्य मे कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने की है योजना ?

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में कुल 455 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें से सामान्य वर्ग के 238, अनुसूचित जन जाति के 61, अनुसूचित जाति के 52, एसआरएलएम के किसान समूहों के 52 और एफपीओ के 52 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि किसी जिले में एफपीओ अथवा किसान समूहों के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो इनके शेष लक्ष्यों को व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को स्थानांतरित किए जा सकेंगे। जिले के अनुसार लक्ष्यों को कम करने या बढ़ाने का अधिकार संचालक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग को होगा। प्राप्त आवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ही वैध होंगे।

आवेदन के साथ कितनी करनी होगी धरोहर राशि

राज्य के जो किसान समूह या एफपीओ कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन के साथ 10 हजार रुपए बतौर धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। इसी के साथ आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। धरोहर राशि के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जाने किस जिले के किसानों को किसके नाम पर बनाना होगा बैंक ड्राफ्ट :

  • भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के आवेदक को अपना बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री, भोपाल के नाम से बनवाना होगा।
  • वहीं भोपाल और इंदौर-उज्जैन संभाग के जिलों के आवेदकों को बैंक ड्राफ्ट सहायक यंत्री कृषि, इंदौर के नाम से बनवाना होगा।
  • इसी प्रकार रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों के आवेदकों को सहायक कृषि यंत्री, सतना के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा।
  • जबलपुर संभाग के सभी जिलों के आवेदकों को सहायक कृषि यंत्री जबलपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा।
  • सागर संभाग के सभी जिलों के आवेदकों को सहायक कृषि यंत्री, सागर के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा।
  • इसके अलावा ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिले के आवेदकों को सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा।

कस्टम हायरिंग केडर के आवेदन के निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी ।

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पहचान पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों के लिए
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी

कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन कैसे करें

कस्टम हायरिंग केंद्र की के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान समूह या एफपीओ संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश के पोर्टल www.chc.mpdage.org के जरिये आवेदन कर सकते हैं।

9 मई को निकल जाएगी लिस्ट

कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए दिए गए आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके लिए 9 मई 2023 को कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें जिलेवार प्राथमिक सूची का निर्धारण किया जाएगा। प्राथमिक सूची को 9 मई की शाम को संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी विभाग पोर्टल् www.chc.mpdage.org पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसे 9 मई की शाम 4 बजे देखा जा सकेगा।

कब जमा करना होगा विभाग को बैंक ड्राफ्ट

कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा कराने का समय 11 व 12 मई 2023 को सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक का रहेगा।

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