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Drip sinchai system

Drip Sinchai System

किसानों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर मिलेगा 90% की सब्सिडी ( Drip Sinchai System )

Drip Sinchai System निरंतर भू जल स्तर की कमी को देखते हुए बिहार सरकार द्वार किसानों को बेहतर पैदावार के लिए ड्रिप सिंचाई के प्रति झुकाब के लिए सब्सिडी के रूप मे मदद कर रही है। क्योंकि आज सभी जगह पनि की समस्या होती जा रही है जिसका असर आज भरतिए खेती प[ए दिख रहा है। लगातार भू जल स्तर मे गिरावट के करण किसानों को पर्याप्त मात्रा मे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो प रही है इस समस्या का समाधान ड्रिप सिंचाई सीस्टम है जिसके जरिए कम से कम जल से ही पौधे को प्रयप्त मात्रा मे पानी मिल सके और पाइडेवर पे कोई खास प्रभाव ना हो

Drip sinchai system

इसीलिए सरकार चाह रही है की समय रहते किसान ड्रिप सिंचाई सिस्टम को स्वीकार कर ले इसीलिए बिहार सरकार ने ड्रिप सिंचाई सिस्टम पे 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का घोषणा की है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम को लगाने के 60% तक पनि की बचत होगी और 25 से 30% तक खाद और उर्वरक की बचत होगी इससे किसानों को खेती मे लागत मे भी कमी आएगी और पैदावार भी भरपूर होगी ।

क्या है ड्रिप सिंचाई सिस्टम ( Drip Sinchai System ) ?

ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। इस सिस्टम को खेत में लगाने पर प्रत्येक पौधे की जड़ों मे पानी बूंद-बूंद कर प्लास्टिक की नाली के द्वारा पहुंचता है। जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है और पानी की प्रत्येक बूंद का खेती में उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम से सिंचाई करने से भूमि में नमी बनी रहती है जिससे पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह ड्रिप सिंचाई सिस्टम से किसान कम पानी में अधिक फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। किसान ड्रिप सिंचाई सिस्टम से अमरूद, अनार, पपीता, गन्ना,आम, केला, अनानास, लीची, सब्जी लत्तीदार फसल, प्याज जैसी फसलों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लभ

  • ड्रिप सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से समय और मजदूरी में होने वाला खर्च भी कम होता है।
  • जड़ क्षेत्र में पानी सदैव पर्याप्त मात्र में रहता है।
  • जमीन में वायु व जल की मात्र उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि तेज़ी से और एक समान रूप से होती है।
  • पानी अत्यंत धीमी गति से दिया जाता है जिससे पानी की बचत होती है।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम पे कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी ?

पीएम कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्य सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बिहार सरकार ने भी ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को 90 प्रतिशत की सब्सिडी का ऐलान किया है।इसके तहत किसान को मात्र 10 प्रतिशत ही पैसा लगाना होगा। अनुमानित लगभग एक एकड़ मे ड्रिप सिंचाई सिस्टम का खर्च 65 से 70 हजार रूपरे आता है उसके हिसाब से किसान भाइयों को सब्सिडी का लाभ लेने पर मात्र 10% अर्थात 6,500 से 7,000रुपए प्रति एकड़ खर्च आएगा ।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम का लभ लेने के लिए निम्नलिखित नियम

इस योजना के तहत किसान खुद पूरे पैसे लगाकर या अनुदान राशि घटाकर ड्रिप सिंचाई सिस्टम अपने खेतों मे लगा सकते है । इस राशि का भुगतान आपको डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते मे ट्रांसफर किए जाते है । ड्रिप सिंचाई सिस्टम का लाभ लेने निमलिखित नियम का पालन करना होगा:-

  • ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं।
  • इस योजना में वे ही किसान पात्र होंगे जिनके पास स्वयं की भूमि या सात वर्षों की लीज भूमि है।
  • यदि किसान के पास स्वयं की भूमि है तो उस स्थिति में एलपीसी होना आवश्यक है।
  • यदि लीज की भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज/1000 रुपए का स्टॉप पेपर पर लीजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • ड्रिप सिंचाई के लिए कम से कम 0.5 एकड़ रकबा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तक लाभ लिया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ जो किसान पूर्व में ले चुके हैं, उन्हें सात वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का निबंधन डीबीटी पोर्टल पर होना आवश्यक है।
  • छोटे किसान योजना का लाभ समूह में ले सकते हैं।
  • यदि योजना का लाभ किसान व्यक्तिगत रूप से लेता है तो उसके पास जल स्त्रोत होना आवश्यक है।
  • यदि किसान स्ययं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो उनका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णकित राशि का व्यय आवश्यक है।
  • आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम अनुदान का लाभ प्राप्त करने के निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत होगी

  • किसान पंजीकरण संख्या
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी)
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। (इसी मोबाइल नंबर पर आपको सत्यापन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा।)

ड्रिप सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट

http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास पहले से किसान पंजीयन संख्या होना जरूरी है। यदि किसी किसान के पास किसान पंजीयन संख्या नहीं है तो वे डीबीटी पोर्टल बिहार के जरिये आवेदन करके पंजीयन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किसान को आधार नंबर की जरूरत होगी।

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